ITR Filing: घास उगाकर बचाएं 100% इनकम टैक्स, इस शख्स की बताई ट्रिक हो रही Viral, देखिए Video
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई (ITR Filing Last Date) तेजी से नजदीक आ रही है. ऐसे में इंटरनेट पर इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के एक से एक तरीके बताए जा रहे हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई (ITR Filing Last Date) तेजी से नजदीक आ रही है. ऐसे में इंटरनेट पर इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के एक से एक तरीके बताए जा रहे हैं. इनमें कुछ तरीके तो सही हैं, लेकिन कुछ फर्जी हैं. ऐसा ही एक तरीका सोशल मीडिया (Social Media) पर भी वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स दावा कर रहा है कि घास उगाकर 100 फीसदी इनकम टैक्स बचा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है ये तरीका.
वायरल वीडियो में एक शख्स यह बता रहा है कि कैसे नौकरीपेशा लोगों (Employees) को एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना पड़ेगा. शख्स ने 3 आसान प्रॉसेस के बारे में जानकारी दी है. उसने कहा है कि अगर इस तरीके को फॉलो करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. खुद इनकम टैक्स विभाग भी आपसे टैक्स नहीं मांगेगा. यह वीडियो बजट 2024 पेश होने के बाद बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया है, जो अब वायरल हो रहा है.
ये वीडियो हो रहा वायरल
वैसे तो यह वीडियो पूरी तरह से एक मजाक है, लेकिन आम लोगों से लेकर कई सीए तक को यह इतना पसंद आ रहा है कि वह इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. यही वजह है कि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को देखकर खूब हंस रहे हैं और उस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं. कर्नाटक के एक कंटेंट क्रिएटर श्रीनिधि हांडे ने यह वीडियो बनाया है, जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है.
कैसे बचाएं 100 पर्सेंट टैक्स?
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इस वीडियो में हांडे ने कहा- मैं आपको बताउंगा कि कैसे आप 100 फीसदी टैक्स बचा सकते हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले घास उगाएं. इसके बाद अपने एचआर से कहें कि उन्हें कोई सैलरी नहीं चाहिए और सैलरी के बदले अपनी उगाई हुई घास कंपनी को बेचने का प्रस्ताव रखें. इस तरह आपकी एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी और आप 100 फीसदी टैक्स बचा सकते हैं. यह बेहद सरल और लीगल प्रोसेस है.
हांडे ने कहा कि कृषि उपज वाली चीजों से हुई इनकम पर टैक्स नहीं लगता है. इससे व्यक्ति की टैक्स देनदारी जीरो हो जाती है और आपको कोई टैक्स नहीं देना होता. TDS और निवेश करने के बारे में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.
03:29 PM IST